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बिना डॉक्यूमेंट के भी हैं आधार कार्ड बनवा सकते हैं

सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट/अपडेट की मदद से बनवाएं आधार कार्ड 


आज के समय में आधार कार्ड को एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है , हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। कई बार आधार कार्ड के बिना काम रुक जाता है। यह खबर उन लोगों के लिए है जिनको आधार कार्ड बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जारी किया है। आवेदक इन्हें सांसद, विधायक जैसे पदाधिकारियों से ले सकते हैं। इन सर्टिफिकेट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आवेदक को जानकारी देनी होगी।


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एक सर्कुलर के अनुसार विभिन्न पदाधिकारियों से सर्टिफिकेट पाने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था। जिन लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें इसके चलते समस्याएं हो रही थीं। इसे देखते हुए सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है। इन्हें सांसद, विधायक या गजेटेड ऑफिसर या तहसीलदार या शिक्षण संस्थान के प्रमुख या पार्षद या प्रधान से लिया जा सकता है। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को लाने का फैसला किया गया है। इसका नाम सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट/अपडेट है।


सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से यह केवल तीन महीने के लिए मान्य है। कोई व्यक्ति तीन तरीकों से आधार के लिए आवेदन कर सकता है। दस्तावेजों के जरिये, परिवार के मुखिया के माध्यम से और इंट्रोड्यूसर के जरिये। दस्तावेज नहीं होने पर व्यक्ति को पहचान, पते और जन्म का प्रमाण एक सर्टिफिकेट में देना पड़ता है। यह सर्टिफिकेट पदाधिकारी जारी करते हैं।


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