देश के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में कोर्ट से जमानत मिल गई है। चिदंबरम पूरे 105 दिन बाद जेल से रिहा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को जमानत पर रिहाई का आदेश दिया ।
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने सशर्त चिदंबरम को जमानत पर रिहाई का आदेश सुनाया । चिदंबरम को 2 लाख की जमानत राशि और 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।
कोर्ट ने ये भी आदेश दिया की चिदंबरम बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकते। कोर्ट ने ये भी कहा की वे न ही किसी गवाह से मिलेंगे, न ही कोर्ट के फैसले पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करेंगे, न ही किसी तरह का कोई साक्षात्कार देंगे।
कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया था जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने चिदंबरम की रिहाई पर अपना फैसला सुनाया।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गाँधी ने चिदंबरम को मिली जमानत पर अपनी ख़ुशी जताई है। उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस केस में पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे
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