वाहन चलाने वाले लोगों के लिए यह खबर काम की हो सकती है खबर है कि केंद्र सरकार एक ऐसा नियम लेकर आ रही है जिसके तहत वाहन के दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस , रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू हो सकता है । इस संबंध में केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी है। इस संबंध में लोग 30 दिन के अंदर यानी 29 दिसंबर तक अपने सुझाव सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज सकते हैं। यह मामला उस समय सामने आया, जब बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी।
इस बिल का मकसद पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों के लिए पर्सनल डेटा को रेगुलेट करने की व्यवस्था करना है। माना जा रहा है कि वाहन के दस्तावेजों से मालिक के मोबाइल नंबर के लिंक होने से गाड़ी चोरी होने की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। वाहन दस्तावेजों के साथ मोबाइल नंबर लिंक होने से गाड़ी की चोरी, खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इस नियम के तहत एक मोबाइल नंबर पर पांच वाहनों को ही रेजिस्टर कराया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त वाहन डाटा बेस में मोबाइल नंबर दर्ज होने से जीपीएस के अलावा मोबाइल नंबर की मदद से किसी भी व्यक्ति की लोकेशन का पता किया जा सकता है। इसमें विशेषकर सडक़ दुर्घटना, अपराध को अंजाम देने के बाद पुलिस उक्त व्यक्ति का तुरंत पता लगा सकती है और भ्रष्टाचार से भी राहत मिलेगी। साथ ही केंद्र सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध होगा। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस, आरटीओ या कोई अन्य एजेंसी आसानी से वाहन चालक या उसके मालिक से संपर्क कर सकती है।
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