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राहत : सरकार ने मोटर वाहन संबंधित दस्तावेज़ों की वैधता 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ाई

सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना काल में लोगों को बड़ी राहत दी हैं जिसके अंतर्गत मोटर वाहन संबंधित दस्तावेज़ों जैसे डीएल.,आरसी जिनकी वैधता समाप्त हो रही है उन सभी की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2020 कर दिया है ।

कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फिटनेस, आरसी, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों के नवीनीकरण की छूट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। 

इस फैसले से उन सभी लोगों को फायदा होगा जिनका ड्राविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट आदि की वैधता समाप्त हो गई है या होने वाली है वे सभी 31 दिसम्बर 2020 तक अपने दस्तावेज़ों को रिन्यू करवा सकते हैं ।

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