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उत्तराखंड शासन द्वारा निजी चिकित्साल्यों में कोविड-19 संक्रमण के उपचार हेतु शुल्क निर्धारित

देहरादून : उत्तराखंड शासन द्वारा निजी चिकित्साल्यों में कोविड-19 उपचार हेतु प्रतिदिन की दरें निर्धारित कर दी गईं हैं । अब कोई भी निजी चिकित्सालय निर्धारित दर से ज्यादा नहीं ले सकता । नियम न मानने वाले अस्पताल के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उत्तराखंड महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत दण्डनीय कार्रवाई होगी।


निर्धारित दरें देखें -


 



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